Election in J&K: जम्मू कश्मीर में एक वर्ष से रह रहे लोग कर सकेंगे मतदान, आदेश जारी

Election in J&K: जम्मू कश्मीर में एक वर्ष से रह रहे लोग कर सकेंगे मतदान, आदेश जारी

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में वोटर लिस्ट में संशोधन का काम चल रहा है। इसी बीच जम्मू जिला प्रशासन की तरफ से एक नया आदेश पारित किया गया है। इसके मुताबिक जम्मू जिले में एक वर्ष से रह रहे लोगों के लिए वोटर लिस्ट तक की राह सरल हो गई है। 

मंगलवार को जम्मू जिला उपायुक्त अवनी लवासा की तरफ से जारी आदेश में तहसीलदारों या राजस्व के अफसरों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार सौंपे गए हैं। प्रमाण पत्र जारी करने का टारगेट उन लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करना है, जो रजिस्ट्रेशन में समस्या का सामना कर रहे हैं।

आदेश में डिस्ट्रिक इलेक्शन ऑफिसर और उपायुक्त अवनी लवासा ने उन प्रमाण पत्रों  की लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें निवास प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश में नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने, संशोधन और जगह छोड़कर जा चुके या किनकी मौत हो गई है ऐसे मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर विशेष सुधार प्रक्रिया चल रही है।