केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में वोटर लिस्ट में संशोधन का काम चल रहा है। इसी बीच जम्मू जिला प्रशासन की तरफ से एक नया आदेश पारित किया गया है। इसके मुताबिक जम्मू जिले में एक वर्ष से रह रहे लोगों के लिए वोटर लिस्ट तक की राह सरल हो गई है।
मंगलवार को जम्मू जिला उपायुक्त अवनी लवासा की तरफ से जारी आदेश में तहसीलदारों या राजस्व के अफसरों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार सौंपे गए हैं। प्रमाण पत्र जारी करने का टारगेट उन लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करना है, जो रजिस्ट्रेशन में समस्या का सामना कर रहे हैं।
Letter issued by Deputy Commissioner of Jammu for acceptance of documents for registration as electors authorizes all tehsildars to issue certificate of residence to people residing in Jammu "for more than one year." pic.twitter.com/V958ZAQilm
— ANI (@ANI) October 12, 2022
आदेश में डिस्ट्रिक इलेक्शन ऑफिसर और उपायुक्त अवनी लवासा ने उन प्रमाण पत्रों की लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें निवास प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश में नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने, संशोधन और जगह छोड़कर जा चुके या किनकी मौत हो गई है ऐसे मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर विशेष सुधार प्रक्रिया चल रही है।