31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम, वरना भरना होगा भारी जुर्माना

अगले महीने 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत होगी। वित्तीय कामकाज और कई दूसरी दृष्टि से आने वाला महीना काफी अहम है। इस वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले कई जरूरी कामकाज को निपटा लेना चाहिए। अगर 31 मार्च तक अपने जरूरी कार्यों को नहीं निपटाते हैं। इस स्थिति में आने वाले समय में कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

पैन आधार लिंकिंग
अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लेना चाहिए। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 31 मार्च की अंतिम तारीख निश्चित है। अगर इस काम को 31 मार्च, 2023 से पहले नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।उसके बाद भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक हो सकता है। जबकि बार-बार ऐसी गलती की तो और कड़ा एक्शन यहां तक कि जेल भी हो सकती है.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल

किसी वजह से आप FY 2019-22 का आईटीआर फाइल नहीं किये हैं. तो विभाग ने आपको अंतिम मौका दिया है। आप 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसमें आपको कोई पेनाल्टी तो नहीं भरनी होगी।दि कोई टैक्सपेयर्स अपडेटेड आईटीआर 31 मार्च तक फाइल नहीं करता है तो उसे काफी नुकसान हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक  रिटर्न फाइल न करने वाले टैक्सपेयर्स  करेंट फाइनेंस ईयर के लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा। साथ ही उसे आगे मोटे जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करना होगा।

नॉमिनी का नाम जोड़ना जरूरी

SEBI ने सभी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स के लिए एक नॉमिनी रखना अनिवार्य कर दिया है। नॉमिनी का नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। अगर आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं हो तो उसे समय रहते जोड़ लीजिए। नॉमिनी नहीं जोड़ने पर आपका खाता (Demat Accounts) फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद और बेच नहीं पाएंगे। पहले नॉमिनी को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी।

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