सीलबंद घर का ताला तोड़ने पर मनोज तिवारी पर एफआईआर

तिवारी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया है।

साभारः मनोज तिवारी के फेसबुक वाल से.

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ सीलबंद घर का ताला तोड़ने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने आईएएनएस को बताया, “दिल्ली नगर निगम के उत्तरी क्षेत्र के उपनिदेशक ने गोकलपुरी पुलिस थाने में मनोज तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।”

वीडियो फुटेज में मनोज तिवारी रविवार को गोकुलपुरी के दौरे के दौरान एक अनाधिकृत कालोनी में सीलबंद घर का तोला तोड़ते नजर आ रहे हैं।

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मामला 16 सितंबर का है. बताया जा रहा है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे.

स्थानीय लोगों ने उन्हें एक मकान दिखाया जिस पर पूर्वी निगम की तरफ से सील लगाई गई थी. बीजेपी नेता ने तुरंत ही एक ईंट उठाकर मकान पर लगी सील तोड़ दी. जिस मकान पर सील लगी थी, वो रिहायशी मकान था. कुछ समय पहले निगम की तरफ से उस मकान को अवैध निर्माण के चलते सील कर दिया गया था. तिवारी को नगरपालिका अधिकारियों के खिलाफ विरोध करते हुए भी देखा गया।

घटना के सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले में ट्वीट कर बीजेपी पर भी आरोप लगाया.  केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ‘ये खुद ही सुबह सीलिंग करते हैं और खुद ही शाम को जाकर ताला तोड़ देते हैं. इन्हें क्या लगता है कि लोग बेवकूफ हैं?’

 

तिवारी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया है।

SOURCEIANS
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