मुख्य सचिव मारपीट केसः केजरीवाल-सिसोदिया को कोर्ट का समन, 25 अक्टूबर को पेश होने का आदेश

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 120b/186/332/353/342/323/506(2), के साथ सेक्शन 149 और 34, 109/114 के तहत चार्जशीट दायर की थी. जिसपर पटियाला हाउस की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने संज्ञान लिया है

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फाइल फोटो

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली के मुख्य सचिव अंशू प्रकाश से मारपीट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और उप मुख्य़मंत्री मनीष सिसोदिया समेत 13 विधायकों के लिए बतौर आरोपी समन जारी किया है और सभी को 25 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 120b/186/332/353/342/323/506(2), के साथ सेक्शन 149 और 34, 109/114 के तहत चार्जशीट दायर की थी. जिसपर पटियाला हाउस की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने संज्ञान लिया है. इस मामले में आरोपियों में अमानतुल्लाह खान, प्रकाश जरवार, अरविन्द केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दूत, संजीव झा, ऋतू राज, राजेश गुप्ता, मदन लाल, दिनेश मोहनिया के नाम शामिल है.

क्या था पूरा मामला

मामला 19 फरवरी का है जब सीएम आवास पर आधी रात को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट व बदसलूकी की गई थी. इस मामले में 13 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ-साथ 11 अन्य विधायकों के नाम शामिल हैं. प्रकाश की शिकायत के बाद की गई मेडिकल जांच में उसके साथ मारपीट की पुष्टि भी हुई थी.

इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सील कवर 1533 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी. सूत्रों के मुताबिक, इस केस में केजरीवाल के तत्कालीन अडवाइजर वीके जैन मुख्य गवाह हैं. उनके द्वारा दिए बयान के मुताबिक, जब अंशु प्रकाश की पिटाई शुरू हुई थी तब उनका चश्मा जमीन पर गिर गया था. सीएम आवास पर आधी रात को बुलाए जाने और कथित मारपीट के मामले की जांच में वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी काफी पीछे पाए गए थे.

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