मानहानि केस में राहुल गांधी को नहीं मिली अंतरिम राहत, गुजरात हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार (2 मई) को गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत नहीं दी है।

कोर्ट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला देना उचित होगा। कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस हेमंत प्रच्छक छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। बता दें कि राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ‘मोदी उपनाम’ से जुड़ी टिप्पणी के बाद एक आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग की है।

आपको बता दें कि इससे पहले सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इस दौरान अदालत ने राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से दो मई तक जवाब दाखिल करने को कहा था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की कोर्ट फैसला सुनाया था। कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी।

आपको बता दे कि इस मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसदी भी चल गई। पिछले महीने कांग्रेस नेता ने सरकारी बंगला खाली कर अपनी मां सोनिया गांधी के साथ शिफ्ट हो गए है।

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