ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस में जिला न्यायाधीश की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद समिति की मांग खारिज होने के बावजूद वृहस्पतिवार यानी आज पहली बार सुनवाई होगी।
जिला न्यायाधीश ने इस केस को सुनवाई योग्य बताया था, इसके बाद अंजुमन की तरफ से याचिका भी दायर की गई है। ऐसे में इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है।
जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने बीते 12 सितंबर 2022 को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद समिति की अपील को रद्द करते हुए कहा था कि शृंगार गौरी मुकदमा सुनवाई योग्य है। साथ ही सुनवाई की तारीख वृहस्पतिवार 22 सितंबर को निर्धारित किया गया था। आदेश में उन्होंने कहा था कि उस दिन जितने लोगों ने पक्षकार बनने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत याचिका दायर की थी , उस पर सुनवाई होने के साथ शृंगार गौरी केस में वाद बिंदु भी निर्धारित किया जाएगा। संबंधित पक्षकार जवाबदेही भी दायर करेंगे।
Uttar Pradesh | Hearing in the Shringar Gauri-Gyanvapi matter today
After Sept 12's verdict to hold the case maintainable… many pleas are to be heard today. Muslim side has also kept their plea; we will oppose it: Advocate Subhash Nandan Chaturvedi, Hindu side's lawyer pic.twitter.com/7GKH4Edi9w
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 22, 2022
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए अंजुमन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की और आदेश की तारीख 12 सितंबर से 8 हफ्ते बाद शृंगार गौरी मुकदमे की सुनवाई की अपील की।
अगर अंजुमन की ओर से रिवीजन दायर होता है तब उसे सुनने के बाद ही फैसला जारी किया जाए। वृहस्पतिवार को साफ हो जाएगा कि शृंगार गौरी केस की सुनवाई प्रारंभ होगी या आठ हफ्ते बाद शुरू होगी।