gyanvapi case: सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष ने की ये मांग ,आज है शृंगार – गौरी मामले की सुनवाई

gyanvapi case: सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष ने की ये मांग ,आज है मामले की सुनवाई

ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस में जिला न्यायाधीश की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद समिति की मांग खारिज होने के बावजूद वृहस्पतिवार यानी आज  पहली बार सुनवाई होगी।

जिला न्यायाधीश ने इस केस को सुनवाई योग्य बताया था, इसके बाद अंजुमन की तरफ से याचिका भी दायर की गई है। ऐसे में इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है।

जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने बीते 12 सितंबर 2022 को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद समिति की अपील को रद्द करते हुए कहा था कि शृंगार गौरी मुकदमा  सुनवाई योग्य है। साथ ही सुनवाई की तारीख वृहस्पतिवार  22 सितंबर को निर्धारित किया  गया था। आदेश में उन्होंने कहा था कि उस दिन जितने लोगों ने पक्षकार बनने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत याचिका दायर की थी , उस पर सुनवाई होने के साथ शृंगार गौरी केस में वाद बिंदु भी निर्धारित किया जाएगा। संबंधित पक्षकार जवाबदेही भी दायर करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए अंजुमन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की  और आदेश की तारीख 12 सितंबर से 8 हफ्ते बाद शृंगार गौरी मुकदमे की सुनवाई की अपील की।

अगर अंजुमन की ओर से रिवीजन दायर होता है तब उसे सुनने के बाद ही फैसला जारी किया जाए। वृहस्पतिवार को साफ हो जाएगा कि शृंगार गौरी केस की सुनवाई प्रारंभ होगी या आठ हफ्ते बाद शुरू होगी।

 

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