कोविड संबंधित सामानों के दान पर हरियाणा दे रहा है GST रिफंड

चंडीगढ़: हरियाणा कोविड से संबंधित दान किए गए सामानों पर जीएसटी वापस करने वाला पहला राज्य बन गया है. हरियाणा सरकार ने कोविड के टीके, रेमेडिसिविर इंजेक्शन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत 15 चीजों को दान देने के लिए खरीदने पर जीएसटी से छूट देने की घोषणा की है. ये छूट 30 जून तक लागू रहेगी. इस कदम का उद्देश्य कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और व्यक्तियों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करना है.<

राज्य सरकार ने एक अधिसूचना में जारी करते हुए कहा, ‘हरियाणा मेडिकल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाओं समेत अन्य स्वास्थ्य उपकरणों की भारी कमी का सामना कर रहा है. इसलिए ऐसी वस्तुओं के दान पर जीएसटी का रिफंड जनहित के लिए है.’

जीएसटी पर रिफंड केवल उन मामलों में दिया जाएगा जहां कोविड संबंधित सामान हरियाणा सरकार, राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों या राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त किसी संस्थान को स्वास्थ्य कल्याण विभाग के माध्यम से मुफ्त दान किया जाता है. राज्य का स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ऐसे दान का एक प्रमाण पत्र जारी करेगा. इस प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य के आबकारी और कराधान विभाग में रिफंड का दावा किया जा सकता है. इसके बाद आबकारी विभाग भुगतान की गई जीएसटी राशि का रिफंड कर देगा.

हरियाणा में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 124 लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 6,923 हो गई. प्रदेश में संक्रमण के 7774 मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 7,09,689 तक पहुंच गई है. गुरुग्राम में 14, हिसार और करनाल में 10-10, जींद में नौ, रेवाड़ी, अंबाला और फरीदबाद जिलों में आठ-आठ मरीजों की मौत हुई है. जिन जिलों में संक्रमण के अधिक नए मामले सामने आए हैं, उनमें गुरुग्राम (1,247), हिसार (630), सिरसा (691) शामिल हैं.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles