hijab controversy: कर्नाटक हिजाब विवाद पर आज आएगा निर्णय,शीर्ष अदालत में 10 दिनों तक चली बहस

सर्वोच्च न्यायालय ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बीते माह 22 सितंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इस केस में 10 दिन सुनवाई चलने के दौरान न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्नाटक सरकार और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी, जिसके पश्चात आज इस केस को लेकर शीर्ष फैसला आएगा। शीर्ष अदालत के आदेश के पश्चात यह निर्धारित  होगा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की तरफ से हिजाब की पाबंदी को लेकर जो निर्णय दिया गया था वो सही है या नहीं।

इससे पूर्व कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की मांग वाले आवेदन को रद्द  कर दिया था, जिसके पश्चात यह केस सर्वोच्च न्यायालय में आया है। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मसले  पर सुनवाई को स्थगित करने की भी याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ता को खरी खोटी सुनाई थी।

इसी वर्ष के जनवरी महीने में कर्नाटक के उडुपी जिले से हिजाब विवाद शुरू हुआ था , जहां एक सरकारी विद्यालय में मुस्लिम युवतियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। वहीं विद्यालय  प्रबंधन ने भी इसे यूनिफॉर्म कोड के विरुद्ध बताया था, जिसके पश्चात पहले यह विवाद कर्नाटक में अपना पैर पसारा और धीरे-धीरे समूचे भारत में फैल गया।

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