Uttar Pradesh मास्क पहने बिना धरे गए तो लग जाएगी 500 की चपत, लॉकडाउन तोड़ा तो लगेगा 1000 का झटका

लखनऊ, राजसत्ता एक्सप्रेस। कोरोना को मात देने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। लोगों को लापरवाही का खामियाजा उठाना पड़ेगा। अगर आप बिना मास्क के बाहर टहलते दिख गए तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना होगा। योगी सरकार ने राज्य में कोरोना से संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। साथ ही लॉकडाउन तोड़ने वालों को भी सबक सिखाया जाएगा। लॉकडाउन तोड़ने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

राज्य में संक्रमण के 3900 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने बताया कि बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों का चालान नहीं काटा जाएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में कई दिन लग जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी बजाय तुरंत मौके पर ही जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। अवस्थी ने बताया, ‘प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस को इस नियम का पालन कराने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दे दिए गए हैं। राज्य के हर एक व्यक्ति से खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए घर से निकलते समय मुंह ढकने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निवेदन किया गया है।’

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प्रदेश सरकार फेस मास्क को पहले ही अनिवार्य बना चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी बिना चेहरा ढके बाहर नहीं निकले। लोग मास्क, गमछा, तौलिया आदि से अनिवार्य रूप से मुंह ढककर ही बाहर निकले। इसको लेकर व्यापक अभियान चलाएं। कोई इसका उल्लंघन करता है तो उससे जुर्माना वसूला जाए। सीएम ने कहा है कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को फेस मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे रोजगार के साथ लोगों को मास्क मिलने मे आसानी होगी।

ऐसे होगी कार्रवाई

बिना मुंह ढके घर से बाहर निकले वाले पर पहली और दूसरी बार 100-100 रुपए तथा तीसरी बार 500 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने पर पहली बार 100 रुपए से लेकर 500 रुपए, दूसरी बार 500 से 1000 रुपए जुर्माना लगेगा और उसके बाद हर एक उल्लंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि संक्रमण काल के दौरान दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति ही यात्रा कर सकता है। दो व्यक्ति अगर यात्रा करते पाए गए तो पहली बार 250 रुपए जुर्माना लगेगा। दूसरी बार में 500 रुपए और तीसरी बार 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है।

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