31 मार्च को चालू वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा. 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी. अगर आपने अब तक अपना अपडेटेड ITR नहीं भरा है तो ये आपके आखिरी मौका है नहीं तो आपकी गाढ़ी कमाई पर सरकार की कैंची चल जाएगी.
समय से आईटीआर न भरने के चलते आपको मोटा जुर्माना देना पड़ेगा. आपको 31 मार्च से पहले वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 का अपडेटेड आईटीआर फाइल करना है.
वित्त वर्ष 2021 का अगर आपने अपडेटेड ITR नहीं फिल किया और इनकम टैक्स को किसी गड़बड़ी का पता चलता है तो जितना टैक्स अमाउंट बनेगा आपको उससे दोगुनी राशि भरना पड़ेगा.
इनकम टैक्स के सेक्शन 139(8A) के तहत आप ITR में संशोधन कर सकते हैं. 2017-18 में इनकम टैक्स के कानून में बदलाव किया गया. नए कानून के तहत अगर कोई इंसान अपनी इनकम छुपाता है और बाद में पकड़ा जाता है तो उसे 50 फीसदी से लेकर 200 रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. जैसे आपकी टैक्स राशि 5 लाख थी लेकिन आपने इसकी जानकारी इनकम टैक्स को नहीं दी तो इस पर उचित दर से ब्याज और प्लस 50 फीसदी से 200 फीसदी तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
अगर आपने इस साल इनकम टैक्स भरा और आप संशोधन करना भूल गए तो आपके पास इसे संशोधित करके दोबारा से भरने के लिए 2 साल का समय होता है. इस अवधि में आपको पुराने वित्त वर्ष की अपडेटेड इनकम की डिटेल देनी होती है.
अपडेटेड इनकम टैक्स भरना सभी के लिए नहीं होता. जो लोग गलती से इनकम टैक्स भरने के दौरान या फिर किसी कारण टैक्स भरने में गड़बड़ी हो जाती है उन्हीं लोगों को अपडेटेड इकम टैक्स की जानकारी दोबारा से देनी होती है. अगर आपने सही-सही जानकारी भरी है तो आपको अपडेटेड इनकम टैक्स नहीं भरना है.