कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने कहा- जबरन कबूलनामे पर मिली सजा रद्द की जाए

द हेग: कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने बुधवार को हुई सुनवाई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) से सजा रद्द करने की मांग की है. भारत के वकील हरीश साल्वे ने ICJ में पाक के खिलाफ अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जबरन कबूलनामे के आधार पर जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई थी. इसलिए पाक सैन्य कोर्ट के फैसले को रद्द घोषित किया जाना चाहिए.

भारत ने पाक की अभद्र भाषा का विरोध किया

भारत ने इससे पहले पाक की तरफ से वकील की अभद्र भाषा पर सख्त आपत्ति जताई. बता दें, दूसरे दौर की सार्वजनिक सुनवाई शुरू होने के बाद हरीश साल्वे ने ICJ में पाक के वकील द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. इसके साथ ही साल्वे ने संयुक्त राष्ट्र अदालत से एक लक्ष्मण रेखा खींचने को कहा. उन्होंने पुलवामा आतंक हमले को लेकर भी पा​क को घेरा.

पाक सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने की मांग

भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने, सिविल कोर्ट में निष्पक्ष सुनवाई का निर्देश देने और उन्हें पूर्ण कांसुलर पहुंच मंजूर करने की अपील की। साल्वे ने ICJ में कहा कि जाधव पाकिस्तान के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय जांच से ध्यान बंटाने के लिए एक मोहरा बन गए हैं।

आपको बता दें, भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाक की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में क्लोज्ड ट्रायल के बाद मौत की सजा सुनाई थी. जाधव पर जासूसी और आतंकवाद का आरोप लगा है. वहीं भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी जिसके बाद मामला ICJ में पहुंच गया. बुधवार को भारत को अपना पक्ष रखने के लिए 90 मिनट का समय दिया गया था. इस दौरान वकील साल्वे ने केस से जुड़ी अंतिम दलील रखीं.

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