उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के हिंसा मामले में सोमवार यानी आज सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने यूपी की योगी सरकार से हलफनामा तलब किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से पूछा है कि लखीमपुर हिंसा मामले में ट्रायल कब पूरा होगा। फिलहाल आशीष मिश्रा को शीर्ष अदालत से बेल नहीं मिली है। अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सफ्ताह में नियत की गई है ।
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी आशीष कार मे नही था, उच्च न्यायालय ने एक वर्ष पूर्व हमे बेल दी थी। एक वर्ष से अधिक हो गए जेल मे जमानत उच्च न्यायालय ने दी लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि अगर गवाहों की सुरक्षा को और अन्य चीजों का खास ध्यान रखा जाए तो बेल देने पर विचार किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले भी अदालत ने गवाहों की सिक्योरिटी सहित अन्य चीजों के लिए निर्देश जारी किया है।