आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. दरअसल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले के केस में लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है.
आपको बता दें कि लालू यादव और बाकी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने आईआरसीटीसी से जुड़े मामलों में मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था. लालू यादव को अंतरिम जमानत मिलने के साथ ही तेजस्वी और राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपियों की अंतरिम जमानत 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है.
कोर्ट से मिली नियमित जमानत
बता दें कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, IRCTC के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बी.के अग्रवाल और तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना भी इस केस में आरोपी हैं, इन सभी को नियमित जमानत दे दी गई है.
प्राइवेट फर्म को दिए आईआरसीटीसी के दो होटल
दरअसल लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों को कथित तौर पर एक प्राइवेट फर्म को दे दिया था. लालू यादव पर इसमें वित्तिय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे. होटल के सब-लीज के बदले पटना के एक प्रमुख स्थान की 358 डिसमिल जमीन फरवरी 2005 में मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी. जमीन उस वक्त के सर्किल दरों से काफी कम दर पर कंपनी को दी गई थी. इसी मामले में ईडी और सीबीआई ने लालू फैमिली पर शिकंजा कसा था.
4 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने इस मामले में अब तक 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है. सीबीआई ने भी कुछ समय पहले इस मामले में एक आरोपपत्र दायर किया था. ईडी ने आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव समेत IRCTC के अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया. रेल मंत्री रहने के दौरान लालू यादव ने नियमों को ताक पर रखकर पुरी और रांची के दो आईआरसीटीसी के होटलों को पीसी गुप्ता की कंपनी को दे दिया.