मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, आलोक वर्मा बहाल, लेकिन नहीं ले पाएंगे बड़े फैसले

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में लंबे समय से चल रहे विवाद पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ अब ये साफ हो गया है कि आलोक वर्मा सीबीआई के चीफ बने रहेंगे.

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वहीं इससे पहले आलोक कुमार वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजानिक होने के बाद केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए दोनों को उनके अधिकारों से वंचित करते हुए छुट्टी पर भेज दिया था, जिसके खिलाफ आलोक वर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.

क्या कहना था आलोक वर्मा का

आलोक वर्मा ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के एक और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दो सहित 23 अक्टूबर 2018 के कुल तीन आदेशों को निरस्त करने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि ये आदेश क्षेत्राधिकार के बिना तथा संविधान के अनुच्छेदों 14,19 और 21 का उल्लंघन करके जारी किए गए.

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केंद्र ने की थी नागेश्वर की नियुक्ति

वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी भेजने के साथ ही 1986 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी एवं ब्यूरो के संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को जांच एजेंसी के निदेशक का अस्थाई कार्यभार सौंप दिया था. वहीं पिछले साल 6 दिसंबर को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने आलोक वर्मा की याचिका, केंद्र, केंद्रीय सतर्कता आयोग और अन्य की दलीलों पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था.

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