मोरबी पुल हादसा मामले में 8 आरोपियों की जमानत याचिका हुई खारिज,FSL रिपोर्ट ने खोले कई राज

Morbi bridge accident case: मोरबी सस्पेंशन ब्रिज मामले में बुधवार यानी बीते कल आठ आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज  कर दी गई है। आज एक आरोपी की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। मोरबी सत्र न्यायालय ने यह बेल एप्लीकेशन खारिज की। कोर्ट बेल देने के लिए दिए दलीलों पर संतुष्ट नहीं हुई।

इससे पूर्व मंगलवार को केस में अरेस्ट सभी 9 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई थी। वहीं, मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान FSL टीम की बेसिक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बड़ी लापरवाही का जिक्र किया गया है। मोरबी के सरकारी अधिवक्ता विजयभाई जानीने ने बताया कि आरोपी की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान FSL की बेसिक रिपोर्ट पेश की गयी है जिसमें मैंटेनैंस एवं सिक्योर्टी का जिम्मा ओरेवा ग्रुप को दिया गया था।

बीते 30 अक्टूबर को दुर्घटना के दिन 3165 टिकट बेचे गए थे। टिकट देने वाले ने यह नहीं सोचा था कि अगर इतनी संख्या ब्रिज पर गई तो क्या होगा। ब्रिज पर दो टिकट काउंटर थे और दोनों लोगों को मालूम नहीं था कि कितने एक दूसरे के काउंटर से टिकट बेचे गए।

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