बाइक चालकों के लिए आज से लागू हुआ ये नियम, उल्लंघन करने पर भरना पड़ेगा 2 लाख का जुर्माना

नए साल के मौके पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग ने एक अधिसूचना जारी की थी जो आज से हेलमेट बनाने वाली कंपनियों पर लागू होने जा रही हैं. जिसके मुताबिक हेलमेट बनाने वाली कंपनियों को नए मानकों का पालन करना होगा.

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने नए साल के अवर पर बाइक चलाने वालों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नियम लागू किया जो कि हेलमेट से जुड़ा हुआ था. नियम का पालन न करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया था.

आईएसआई प्रमाणित हेलमेट

मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अब सिर्फ आईएसआई प्रमाणित हेलमेट ही बेचे जायेंगे. इसके साथ ही इन हेलमेट को ब्योरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मानकों पर खड़ा होना चाहिए. नए मानकों के अनुसार नए हेलमेट का वजन अब 1.2 किलोग्राम होगा जो पहले 1.5 किलोग्राम की थी. सरकार के इस फैसले का हेलमेट निर्माताओं ने स्वागत किया है. हेलमेट निर्माता स्टीलबर्ड के एमडी का कहना है कि नॉन-आईएसआई मार्क वाला हेलमेट नकली दवाओं के समान हैं. जो कि बाइक चलाने वाले के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

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बता दें कि आज से ये नियम लागू किया जा चुका है अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा.

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