अब आठवीं पास ही लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

देहरादून: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए सरकार शैक्षिक योग्यता और दो बच्चों की शर्त निर्धारित करने की पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडेय की मंशा है. मंत्री अरविंद पांडेय का कहना है कि सरकार पंचायत सदस्य और प्रधान की योग्यता न्यूनतम आठवीं पास करने जा रही है. इसी तरह क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 10 वीं और जिला पंचायत सदस्य के लिए 12 वीं पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की जा सकती है.

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शौचालय भी अनिवार्य

ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पंचायत का चुनाव लड़ने वालों के लिए घर में पक्का शौचालय होना अनिवार्य होगा. गौरतलब है कि आगामी जून-जुलाई में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं.

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