Lockdown 4.0 में ऑड-ईवन 3 से चलेगी दिल्ली, समझिए केजरीवाल का प्लान

नई दिल्ली, राजसत्ता एक्सप्रेस। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है जो 31 मई तक लागू रहेगा। लॉकडाउन 4 के लिए केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। लॉकडाउन 4 में नए नियमों के साथ नई बात ये भी है कि इसमें राज्य सरकारों को अपने हिसाब से फैसले लेने का भी अधिकार दिया गया है। इसके तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए अपना प्लान सामने रख दिया है। केजरीवाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता। साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन में धीरे-धीरे छूट दी जाएगी।

ऑड-ईवन फॉर्मूले की तर्ज पर खुलेंगी मार्केट और दुकानें

सीएम केजरीवाल ने बताया कि लॉकडाउन 4 में 31 मई तक दुकानों और मार्केट के मामले में ऑड-ईवन नियम लागू होगा ताकि 50 फीसदी दुकानें ही खुलें और भीड़-भाड़ न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेट्रो ट्रेन, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

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प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में दो बार लगा था ऑड-ईवन फॉर्मूला

इससे पहले जब दिल्ली में गंभीर प्रदूषण था तो केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन योजना अलग-अलग समय पर दो बार लागू किया था ताकि, सड़कों पर एक बार में सिर्फ 50 फीसदी वाहन ही निकलें। इस फॉर्मूले के तहत ऑड नंबर की गाड़ी तीन दिन और ईवन नंबर की गाड़ियों को भी इतने ही दिन चलाने की मंजूरी दी गई थी। अब ऑड-ईवन का यही फॉर्मूला दुकानों, कॉम्प्लेक्स और बाजारों के मामले में भी लागू किया जाएगा।

इस बीच दिल्ली में किस-किस चीज पर पाबंदी रहेगी और किस तरह ऑड-ईवन लागू होगा, इसका 31 मई तक का प्लान केजरीवाल सरकार ने खोलकर रख दिया है।

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किन चीजों पर पाबंदी और छूट, यहां जानें:

1- कंटेनमेंट जोन में किसी भी एक्टिविटी की अनुमति नहीं होगी। राजधानी में मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम पूरी तरह से बंद रहेंगे। स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन उनमें दर्शकों के लिए इजाजत नहीं होगी।

2- दिल्ली में 31 मई तक कार पूलिंग की अनुमति नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये भी कहा कि दिल्ली में सभी मार्केट और कॉम्प्लेक्स ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगे और सभी को नियम का पालन करना होगा। यानी एक दिन ऑड नंबर वाली दुकाने खुलेंगी और एक दिन ईवन नंबर वाली दुकानें खुलेंगी।

3- आस-पड़ोस की जरूरी सामान और सेवाओं वाली दुकानें रोजाना खुलेंगी। लेकिन इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पालन न होने पर दुकान को बंद कर दिया जाएगा।

4- ऑटो और ई-रिक्शा में सिर्फ एक यात्री की अनुमति होगी जबकि टैक्सी और कैब में 2 यात्री सवारी कर सकेंगे। वहीं मैक्सी कैब 5 तो आरटीवी 11 सवारियां ले जा सकती है।

5- ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। बसों में 20 सवारी यात्रा कर सकेंगे और उनमें चढ़ने वालों की स्क्रीनिंग होगी।

6- शादी में 50 मेहमानों को आने की अनुमति होगी। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, सफाई कर्मचारियों और एंबुलेंस को आने की अनुमति होगी।

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