भारत सरकार का आदेश, गूगल और प्ले स्टोर से हटाया जाए टिक टॉक

नई दिल्ली: चीनी ऐप टिक टॉक की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब भारत सरकार ने गूगल और प्ले स्टोर से इस एप्लिकेशन को हटाने के लिए कहा है. सरकार के इस आदेश के बाद लोग इसे डाउनलोड नहीं कर सकेंगे. हालांकि अच्छी खबर यह है कि जिप लोगों के पास पहले से टिक टॉक एप्लीकेशन डाउनलोड है वह इसका यूज कर सकेंगे.

मीडियो रिपोर्टस की माने तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आदेश जारी किया है. टिक टॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी ‘बाइट डांस’ ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कंपनी पक्ष की गैरमौजूदगी में ऐप बैन करने का एकतरफा फैसला सुनाया है.

इसी आधार पर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की याचिका दी थी. लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए नई तारीख दी है. बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने 3 अप्रैल को एक आदेश पारित कर सरकार को देश में टिकटॉक के डाउनलोड पर रोक लगाने का निर्देश दिया था.

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