‘अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चौकीदार चोर है’ कहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के माफीनामे से शीर्ष अदालत नाखुश है। राहुल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में लिखित खेद-पत्र दिया था। उसमें माना था कि यह बयान आवेश में आकर दिया गया। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जवाब संतुष्ट करने योग्य नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर केन्द्र सरकार को क्लिन चिट दी थी। लेकिन पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राफेल डील से जुड़े तीन दस्तोवेजों को सबूत के तौर पर स्वीकार किया, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहना शुरू कर दिया कि ‘अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चौकीदार चोर है।’
भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर बीते 15 अप्रैल को राहुल को नोटिस जारी किया गया था। कोर्ट ने राहुल गांधी ने 22 अप्रैल तक जवाब मांगा था।