राजनीतिक पार्टियों को मतदान से 72 घंटे पहले जारी करना होगा घोषणा पत्र

लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा गठित एक समिति ने आदर्श आचार सहिता में संशोधन करने की सिफारिशें की हैं. राजनीतिक पार्टियों मतदान के 72 घंटे पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करना होगा.

कमेटी की सिफारिश

शुक्रवार यानि 11 जनवरी, 2019 को चुनाव आयोग द्वारा गठित एक कमेटी ने लोकसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता में संशोधन करने की सिफारिशे की हैं. इन सिफारिशों के अनुसार, राजनीतिक पार्टियों को पहले चरण के मतदान की समाप्ति से 72 घंटे पहले ही अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करना होगा. समिति ने देश के सबसे बड़े चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता में संशोधन की सिफारिश करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है.

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सोशल मीडिया पर रोक, रखना होगा खर्च का हिसाब

चुनाव सुधार प्रक्रिया के संबंध में इस समिति ने चुनाव आयोग को अपने सुझाव में चुनाव प्रचार पर रोक का दायरा सोशल मीडिया,इंटरनेट, केबल टीवी और प्रिंट मीडिया क ऑनलाइन संस्करणों तक बढ़ाने की बात कही है. साथ ही कमेटी ने सोशल मीडिया एजेंसी को राजनीतिक प्रचार की चीजों को अन्य सामग्री से अलग करके दल और उम्मीदवार के इन माध्यमों पर खर्च किए पैसे का हिसाब रखने को भी कहा गया है.

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14 सदस्यीय कमेटी

चुनाव आयोग इस 14 सदस्यीय कमेटी का गठन पिछले साल मीडिया के प्रसार को देखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुच्छेद 126 की समीक्षा के लिए किया था. उप चुनाव आयुक्त उमेश सिंहा की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में आयोग के नौ अन्य सदस्यों के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय, आइटी मंत्रालय, नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक-एक सदस्य शामिल थे.

 

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