दिल्ली शराब नीति मामले में संजय सिंह को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद की न्यायिक हिरासत को फिर से बढ़ा दिया है. संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को संसद की समिति के पास व्यक्तिगत तौर पर जवाब दाखिल करने के लिए संसद भवन जाने की सशर्त इजाजत भी दी है. लेकिन मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं दी गई है. दरअसल ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई.
दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को गलत बता रहे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता से निचली अदालत में जमानत का प्रयास करने के लिए कहा है. अदालत ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया था, जांच एजेंसी ने उन पर 2 करोड़ रुपये के लेनदेन में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगया था.