सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद राघव चड्ढा को चयन समिति के मुद्दे पर राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। इसके साथ ही उम्मीद जताई कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाएंगे। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से दिवाली की छुट्टियों के बाद मामले में हुए घटनाक्रम से उसे अवगत कराने को कहा।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि राघव चड्ढा कम उम्र के और पहली बार के सांसद हैं। वो बिना शर्त राज्यसभा अध्यक्ष से माफी मांग कर इस मुद्दे को खत्म करेंगे। उपराष्ट्रपति पूरे मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। इस संबंध में आगे कदम उठा सकते हैं।
आपको बता दें कि राघव चड्ढा 11 अगस्त से निलंबित है। इस दिन जब कुछ सांसदों, जिनमें से अधिकांश सत्तारूढ़ भाजपा के हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सहमति के बिना एक प्रस्ताव में अपना नाम जोड़ा गया था। प्रस्ताव में विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक की जांच के लिए एक चयन समिति के गठन की मांग की गई। यह आरोप लगाया गया था कि पंजाब से राज्यसभा सांसद ने दिल्ली सेवा विधेयक को चयन समिति को सौंपने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था।