शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट के एक आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी जिसमें बिहार के पुलिस डीजीपी को सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 16 मई को उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा पारित इस आदेश पर भी रोक लगा दी। दरअसल हाई कोर्ट ने 11 फरवरी को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड और सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को उसके समक्ष लंबित जमानत याचिका में विरोधी पक्ष के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया था तथा व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी है। और इस मामले की सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख़ दी है ।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि हाई कोर्ट ने बिहार डीजीपी को 16 मई सुबह 10.30 बजे सुब्रत राय को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। साथ में उन्होंने बताया की हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था जिसका याचिकाकर्ता से कोई सम्बन्ध नहीं है।