लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 68500 शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को मामले की जांच सीबीआई से कराने वाली अर्जी पर कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायालय में यह याचिका मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लगाई गयी है।
पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, लेकिन बाद में फरवरी, 2019 में यूपी सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी। परीक्षा में असफल रहे अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर सीबीआई जांच को बरकरार रखने की मांग की है। यूपी में 68500 पदों पर नियुक्तियां होनी थीं, लेकिन अभी तक 43000 ही भर्ती हो पायी है।
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शिक्षक भर्ती परीक्षा में मिली धांधलियों की जांच के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय समिति बनाई थी। इसमें दो सदस्यों के परीक्षा प्रक्रिया तय करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग से होने के तर्क पर इलाहबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नवंबर, 2018 को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे।
इसे खारिज करते हुए हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने कहा था कि केवल इस आधार पर कि जांच कर रहे अधिकारी दागी पाए जा रहे विभाग से हैं, मामले की जांच सीबीआई को नहीं दी जानी चाहिए।