सर्वोच्च न्यायालय ने NEET पीजी की काउंसलिंग को टालने को कहा, पढ़िए पूरी खबर …

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से NEET -PG के लिए काउंसलिंग को टालने को कहा है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि काउंसलिंग तब तक रोकी जाए जब तक कि अखिल भारतीय कोटा में OBC और EWS आरक्षण प्रारम्भ करने के केंद्र के निर्णय की वैधता का फैसला नहीं कर लेता। इसी के साथ ही न्यायालय ने EWS के लिए वार्षिक आय मानदंड के रूप में 8 लाख रुपये की सीमा तय करने के पीछे के तर्क पर प्रश्न उठाया है।

बता दें कि न्यायालयने सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत में याचिका दायर करने वाले नीट उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की आधिकारिक सूचना के अनुसार, काउंसलिंग के पंजीकरण 25 अक्तूबर, 2021 से शुरू होने हैं। उन्होंने अदालत से इसमें हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया।
आपको बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर अदालत के फैसले से पहले काउंसलिंग शुरू होती है तो छात्रों को एक गंभीर समस्या होगी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि नीट-पीजी के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि कोर्ट अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण शुरू करने के केंद्र के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता।

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