सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से NEET -PG के लिए काउंसलिंग को टालने को कहा है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि काउंसलिंग तब तक रोकी जाए जब तक कि अखिल भारतीय कोटा में OBC और EWS आरक्षण प्रारम्भ करने के केंद्र के निर्णय की वैधता का फैसला नहीं कर लेता। इसी के साथ ही न्यायालय ने EWS के लिए वार्षिक आय मानदंड के रूप में 8 लाख रुपये की सीमा तय करने के पीछे के तर्क पर प्रश्न उठाया है।
Supreme Court asks Centre to put the counselling for NEET-PG on hold until it decides the validity of the Centre's decision to introduce OBC and EWS reservation in All India Quota (AIQ).
— ANI (@ANI) October 25, 2021