TikTok पर प्रतिबंध: सुप्रीम कोर्ट ने आफत के साथ दी थोड़ी सी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक के बाद एक कई फैसले दिए। इसमें बहुचर्चित ऐप TikTok पर प्रतिबंध का भी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से 24 अप्रैल को वीडियो ऐप TikTok पर प्रतिबंध के आदेश के खिलाफ याचिका पर फैसला करने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की खंडपीठ का कहना है कि अगर तब तक याचिका पर फैसला नहीं होता है, तो हाईकोर्ट की ओर से TikTok पर प्रतिबंध के आदेश से ऐप को मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ तो यह ऐप फिर से प्लेस्टोर से इंस्टॉल किया जाएगा। साथ ही जो लोग इसे ऐप का पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके स्मार्टफोन में भी TikTok जारी रहेगा। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने TikTok पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देते हुए कहा था कि यह ऐप अश्‍लीलता भी परोस रहा है। इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है।

स्मृति ईरानी की मानहानि शिकायत का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को कांग्रेस नेता संजय निरुपम की अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें ईरानी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए समन को अलग करने की मांग की गई थी।

जयललिता के स्मारक निर्माण का मामला

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई में मरीना बीच पर तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के स्मारक के निर्माण को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि स्मारक के निर्माण में तमिलनाडु सरकार जनता के धन का इस्तेमाल कर रही है, जो नहीं होना चाहिए।

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