CBI vs CBI: रिपोर्ट लीक होने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, 29 नवंबर तक सुनवाई टली

नई दिल्ली: CBI निदेशक आलोक कुमार वर्मा की छुट्टियां रद्द होंगी या फिर वो वापस काम पर लौटेंगे, इस मुद्दे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए टाल दी है. इससे पहले कोर्ट के अंदर तीखी बहस देखने को मिली. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपनी टिप्पणी में यहा तक कह दिया कि आपमें से कोई भी सुनवाई के लायक नहीं है.

ये भी पढ़ें: केंद्र-RBI के बीच बैठक में बनी इस मुद्दे पर सहमति, टला टकराव!

जवाब हुआ लीक

कोर्ट में जब आज सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ने आलोक वर्मा के वकील फली नरीमन को कुछ दस्तावेज दिए और उन्हें बतौर वरिष्ठ वकील पढ़ने के लिए कहा. कोर्ट ने फली नरीमन से पूछा कि जो बातें आलोक वर्मा के जवाब में हैं, वहीं चीजें एक दूसरी शिकायत में कैसे आई. इस पर फली नरीमन ने कोर्ट के सामने बताया कि उन्हें खुद ऐसी जानकारी मीडिया के जरिए मिली है.

ये भी पढ़ें :यूपी कैबिनेट बैठक में गन्ना मूल्य बढ़ना तय!

जांच में हस्तक्षेप का आरोप

सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बाद दोनों शीर्ष अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया था, जिसके बाद CVC ने कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपी. वहीं CVC की रिपोर्ट पर आलोक वर्मा ने सोमवार को जवाब दाखिल किया था. सीबीआई के डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा. मनीष कुमार सिन्हा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और एनएसए और सीवीसी पर विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles