नई दिल्ली। हाल ही में जेल में कैद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वो लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। कुछ ऐसी ही उम्मीद लगाकर चुनाव प्रचार के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अंतरिम जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई थी। उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यदि केजरीवाल को इस आधार पर जमानत दी जा सकती है तो हेमंत सोरेन को भी मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस अपील को सिरे से खारिज करते हुए, सोरेन को बड़ा झटका दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा, “लोअर कोर्ट इस मामले पर पहले ही संज्ञान ले चुकी है। इसके साथ ही रेगुलर बेल भी खारिज की जा चुकी है तो ऐसे वक्त में गिरफ्तारी के खिलाफ किसी भी याचिका पर सुनवाई का कोई ठोस आधार नहीं बनता है।” जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले में मंगलवार को पहले ही कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये 8.86 एकड़ जमीन का मामला है। जिससे हेमंत सोरेन का कोई भी लेना देना नहीं है। जब आप सभी रेकॉर्ड्स पर नजर डालेंगे तो सब कुछ ठीक है। ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि विवाद का विषय क्या है।
#BREAKING Supreme Court refuses to entertain JMM leader and former Jharkhand CM Hemant Soren's petition challenging his arrest by the ED in money laundering case.
Petition withdrawn after the Court expressed disinclination.#SupremeCourt #HemantSoren #ED pic.twitter.com/hzKjlrMhpo
— Live Law (@LiveLawIndia) May 22, 2024