ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के सील किए गए वजूखाने की सफाई की हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निगरानी में सफाई की प्रकिया हो। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि जिला प्रशासन SC के पुराने आदेश को ध्यान में रखते हुए इस प्रकिया को अंजाम दे। मुस्लिम पक्ष ने भी हिंदू पक्ष की इस मांग पर कोई ऐतराज नहीं किया। दरअसल वज़ूखाने में शिवलिंग जैसी संरचना मिलने के बाद से कोर्ट के आदेश पर वो जगह सील है। वहाँ मौजूद वाटर टैंक में मछलियों की मौत से गंदगी फैली हुई है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के बचे हिस्से की एएसआई सर्वे की मांग भी सुप्रीम कोर्ट से की। मुस्लिम पक्ष और कोर्ट ने सर्वे के लिए हिंदू पक्ष से आवेदन देने के लिए कहा है। आवेदन देने के बाद सर्वे की मांग पर सुनवाई होगी
Order: We direct that the cleaning of the water tank be carried out under the supervision of the district administration Varanasi, having regard to the previous orders of this court.
Divan presses for survey of remaining areas by ASI
Bench and other side asks for an application…
— Bar & Bench (@barandbench) January 16, 2024
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले में हिंदू पक्ष की वकील माधवी दीवान ने शिव लिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, याचिका में उन्होंने ज्ञानवापी परिसर के कथित शिवलिंग के आसपास के सीलबंद क्षेत्र की साफ-सफाई को लेकर चिंता जताई थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि शिवलिंग के पास के टैंक जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें कई मरी हुई मछलियाँ हैं और मई 2022 से इसे साफ नहीं किया गया है।
हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलीलें उनकी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि, उनकी परंपराओं के अनुसार, शिव लिंग की उपस्थिति अत्यधिक स्वच्छता की मांग करती है, और इसे किसी भी प्रकार की अशुद्धता या मृत जीव उसके आस पास नहीं होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया कि वह वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को इस क्षेत्र की पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है।