सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार यानी आज जोशीमठ भू-धंसाव मामले में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली अर्जी को रद्द कर दिया। अदालत ने याची को रियायत दी कि वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय जा सकता है और वहां इस आपदा को ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने की अपील कर सकता है।
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से जोशीमठ में प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने की मांग को भी नकार दिया। साथ ही केस में दखल से भी मना कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की बेंच ने याचिकाकर्ता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आवेदन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दाखिल करने की छूट दी।
गौरतलब है कि आर्जीकर्ता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में मांग करते हुए कहा था कि केस में तत्काल सुनवाई की जरूरत है और इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सोमवार यानी आज की तारीख दी थी लेकिन अब कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।