Friday, April 4, 2025

विपक्षी दलों को झटका, 50% वीवीपैट पर्ची गिनने की पुनर्विचार याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 21 विपक्षी दलों की 50% वीवीपैट पर्ची गिनने से सम्बन्धित पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को वीवीपैट और ईवीएम के कुछ वोटों के मिलान का आदेश दे चुकी है।

कोर्ट ने एक विधानसभा क्षेत्र में 5 बूथों पर ऐसा मिलान करने को कहा था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने 24 अप्रैल को इसी फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी थी।

याचिकाकर्ता पार्टियों ने कोर्ट से कहा था कि वह सिर्फ 5 बूथ नहीं, 50 फीसदी वीवीपैट पर्ची वाली ईवीएम पर वोटों की जांच का आदेश दे। इन पार्टियों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीडीपी और टीएमसी समेत कई दल शामिल हैं।

असल में तीसरे चरण के मतदान के दौरान ही यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। इसके जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव हारने के डर से विपक्षी दल एक बार फिर ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं।

ईवीएम पर सवालिया निशाना लगते देख विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं, लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles