लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक लेने के लिए इसी महीने की शुरुआत में पटना के फैमिली कोर्ट में अर्जी दायर की थी. जिस पर गुरुवार को सुनवाई होने वाली है. वहीं तेजप्रताप ने तलाक की अर्जी वापस लेने के सवाल पर कहा कि इसे कैसे वापस ले सकते हैं. इससे पहले भी तेजप्रताप कहते रहे हैं कि वो अपने फैसले को बदलने वाले नहीं हैं.
साथ ही उन्होंने कहा था कि ऐश्वर्या राय के साथ रहना मुश्किल है और हम घुट-घुट कर जीने नहीं चाहते. इससे अच्छा हम तलाक ले लें. ऐसे में आज सुनवाई के बाद क्या फैसला होता है. ये देखना बेहद दिलचस्प होगा.
वहीं पटना की स्थानीय दीवानी अदालत में तेजप्रताप की तरफ से अर्जी दाखिल करने वाले वकील यशवंत कुमार शर्मा ने बताया था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-ए के तहत तलाक मांगा गया है. इस धारा के तहत पति या पत्नी में कोई भी एक तरफा तरीके से तलाक मांग सकता है. साथ ही उन्होंने कहा था कि ‘मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता मुझे मेरे मुवक्किल ने बताया कि उनके और उनकी पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं है और इसलिए वे तलाक चाहते हैं.’