नई दिल्लीः भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 13 मई, 2020 को ‘डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड- स्ट्रेस्ड एमएसएमई(MSME) हेतु अधीनस्थ ऋण’ के सृजन का एलान किया था।
इसके मुताबिक सरकार द्वारा 1 जून, 2020 को एक योजना अर्थात ‘सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना’ नामक एक योजना को स्वीकृति दी गई थी और एसएमए-2 जैसे स्ट्रेस्ड एमएसएमई (MSME) के प्रमोटरों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार ऋणदाता संस्थाओं की सूची में पुनर्जीवन के लिए पात्र एनपीए खातों के लिए ऋण सुविधा देने के उद्देश्य से 24 जून, 2020 को योजना को प्रारम्भ किया गया था। यह योजना 31.03.2021 तक प्रभावी थी।
स्ट्रेस्ड एमएसएमई इकाइयों को खुला रखने में मदद के रास्ते खुले रखने के लिए, सरकार ने पहले इस योजना को 31.03.2021 से छह माह के लिए बढ़ाकर 30.09.2021 तक लागू करने का फैसला लिया था।
योजना के हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, सरकार ने इसे 30.09.2021 से आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। यह योजना अब 31.03.2022 तक प्रभावी रहेगी।