लखनऊ, राजसत्ता एक्सप्रेस। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। योगी सरकार ने प्रदेश में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन सभी तरह के जोन में शराब की दुकानें खोली जाएंगी। हालांकि सरकार ने कुछ शर्तों के साथ इन दुकानों को खोलने की मंजूरी दी है।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। यहां भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही खरीददार और दुकानों के सेल्समैन मास्क लगाए रहेंगे।
सरकार ने स्टैंडिंग अलोन की व्यवस्था भी लागू की है। यानी कि भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल में शराब की दुकाने नहीं खुलेंगी। दुकानों के काउंटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति खरीदारी कर सकेगा। दुकान के बाहर या आसपास खड़े होकर शराब या बीयर पीने की सख्त मनाही होगी।
इन प्वाइंट में समझिये शराब खरीदते या बेचते समय किन नियमों का पालन करना होगा।
– शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
– सभी तरह के जोन में दुकानें खुलेंगी। यानी शराब खरीदने के लिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का झंझट खत्म
– शराब खरीदते वक्त लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दुकान पर भीड़ ना लगाकर निश्चित दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा।
– शराब खरीददार और दुकानों के सेल्समैन मास्क लगाए रहेंगे।
– सरकार ने स्टैंडिंग अलोन की व्यवस्था भी लागू की है। यानी कि भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल में शराब की दुकाने नहीं खुलेंगी।
– दुकानों के काउंटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति खरीदारी कर सकेगा।
– दुकान के बाहर या आसपास खड़े होकर शराब या बीयर पीने की सख्त मनाही होगी।
गौरतलब है कि शराब की बिक्री से सरकार को अच्छी कमाई होती है। लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें बंद होने के कारण सरकार के राजस्व को तगड़ा नुकसान हो रहा था। यही वजह है कि सरकार को ये फैसला लेना पड़ा।