UP Nikay Chunav: हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, बिना ओबीसी आरक्षण के होगा निकाय चुनाव

Allahabad High Court: यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा आदेश सुनाया है। लखनऊ पीठ ने ये महत्वपूर्ण  फैसला सुनाया है. आदेश में अदालत ने कहा है कि निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएं. जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं लागू होगा , सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के इलेक्शन करवाए.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार यानी 27 दिसंबर को 70 पन्नों का आदेश सुनाया है. उच्च न्यायालय ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है. अदालत ने अपने आदेश में ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया है. ओबीसी के लिए रिजर्व अब सभी सीटें  अनारक्षित मानी जाएंगी. अदालत के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए नॉटीफिकेशन जारी करने का रास्ता साफ हो गया है.

समिति का किया जाए गठन 

उच्च न्यायालय की लखलऊ पीठ ने ओबीसी आरक्षण को निरस्त करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश मुताबिक ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक समिति का गठन किया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए, सरकार ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूला को अपनाए, इसमें वक्त लग सकता है, ऐसे में अगर सरकार और इलेक्शन कमीशन चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण ही तत्काल चुनाव करा सकता है.

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