लखनऊ,राजसत्ता एक्सप्रेस। लॉकडाउन के चौथे चरण का एलान कर दिया गया है। यूपी की योगी सरकार ने देर रात Lockdown 4.0 से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये लगाये गये लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था खस्ताहाल में है। यूपी सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुये चौथे दौर में कई सहूलियतें दी हैं। छूट और पाबंदियां हैं लेकिन अब इनका रूप बदल चुका है। छूट के दायरे को बढ़ाया गया है लेकिन तमाम शर्तों के साथ। हम आपको बताते हैं कि राज्य में किस तरह की बंदिशें जारी रहेंगी और छूट कहां और किस तरह की दी गयी हैं।
पहले से मिली ज्यादा छूट
-रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्टरियां खुलेंगी।
-ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिक क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
-रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की इजाजत, मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
-पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति लेनी होगी।
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-चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी।
-बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे बैठने की अनुमित नहीं। लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है।
-ऑटो में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही चल सकेंगे।
-प्रदेश भर में निजी वाहनों को दी गई चलने की अनुमति।
-बरात में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
-नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
-प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति।
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बंद रहेंगे शॉपिंग म़ॉल्स-बार…इस तरह होंगी पाबंदियां
-लोगों को घर से बाहर मास्क लगाकर निकलना होगा।
-सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
-सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
-राज्यों की सहमति के साथ अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
-दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।