सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति में वाहन स्वामियों को ऐसे पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने तथा दंडात्मक कार्रवाई से बचने की प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है, जिनके रखरखाव और ईंधन की खपत से ज्यादा आर्थिक भार पड़ता है।
इस प्रकरण में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में एक जीएसआर अधिसूचना, 714 (ई) दिनांक 04.10.2021 जारी की है, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। विवरण नीचे दिए गए हैं:
अ. प्रोत्साहन के रूप में, स्क्रैप किए जा रहे वाहन के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) के तहत खरीदे गए नए वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के शुल्क में छूट प्राप्त होगी।
ब. दंडात्मक कार्रवाई के प्रकरण में उपाय ये होंगे:
- 15 साल से ज्यादा पुराने मोटर वाहनों के फिटनेस परीक्षण और फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के फ़ीस बढ़ाई गयी
- 15 साल से ज्यादा पुराने परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणन फ़ीस में वृद्धि और
iii. 15 साल से ज्यादा पुराने निजी वाहनों (गैर परिवहन वाहन) के रजिस्टेशन फ़ीस के रिनिवल में बढ़ोत्तरी ।