महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरा, BJP का विपक्ष पर वार—‘70 करोड़ महिलाओं के साथ विश्वासघात’

महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरा, BJP का विपक्ष पर वार—‘70 करोड़ महिलाओं के साथ विश्वासघात’

लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास न हो पाने के बाद देश की राजनीति में तीखी टकराहट सामने आ गई है। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े इस बिल के गिरने पर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि विपक्ष ने इसे संविधान की रक्षा का कदम बताया है। यह मामला अब सिर्फ एक विधेयक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिलाओं के अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और चुनावी रणनीति के बड़े विमर्श का हिस्सा बन गया है।

दो-तिहाई बहुमत से चूका बिल, यहीं अटक गई प्रक्रिया

लोकसभा में इस विधेयक को पारित होने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसका विरोध किया। स्पीकर ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि आवश्यक संख्या न मिलने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका।

इस संशोधन के जरिए 2029 के आम चुनाव से महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इसके साथ परिसीमन प्रक्रिया भी जुड़ी हुई थी, जो अब फिलहाल रुक गई है।

BJP का हमला: ‘महिलाओं के अधिकारों के साथ धोखा’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह फैसला देश की 70 करोड़ महिलाओं के साथ विश्वासघात है। उन्होंने सवाल उठाया कि आधी आबादी को उनके अधिकार से वंचित कर कोई कैसे जश्न मना सकता है।

शाह ने यह भी कहा कि आने वाले चुनावों में महिलाएं इस मुद्दे पर जवाब मांगेंगी। अन्य बीजेपी नेताओं—प्रह्लाद जोशी, तेजस्वी सूर्या और जगदंबिका पाल—ने भी विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े होने का आरोप लगाया।

पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि यह दिन इतिहास में दर्ज हो सकता था, लेकिन विपक्ष के रुख के कारण एक बड़ा अवसर खो गया।

विपक्ष का पलटवार: ‘यह महिला आरक्षण नहीं, गलत प्रक्रिया थी’

वहीं विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से पेश किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह विधेयक महिला आरक्षण के नाम पर संविधान के ढांचे में बदलाव की कोशिश था, जिसे विपक्ष ने रोक दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि यह बिल ओबीसी, एससी-एसटी और कई राज्यों के हितों के खिलाफ था। उनके अनुसार, इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़कर लागू करने की शर्तें वास्तविक लाभ को टालने का तरीका थीं।

राजनीतिक असर: पहली बार बड़ा विधेयक अटका

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 12 वर्षों में पहली बार केंद्र सरकार का कोई बड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इसे विपक्ष की एकजुटता का परिणाम माना जा रहा है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे विपक्ष की जीत बताते हुए कहा कि यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश है और इससे एक “राष्ट्रीय संकट” टल गया।

यह पूरा विवाद अब केवल संसद तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में यह मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बन सकता है। आम नागरिक के लिए यह समझना जरूरी है कि असली मतभेद महिला आरक्षण पर नहीं, बल्कि उसके लागू होने के तरीके और समय-सीमा पर है।