सोमवार से प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नई व्यवस्था शुरु होने जा रही है. अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो 10 दिन के अंदर ही आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा. लेकिन इसके अलावा एक और बदलाव किया गया है. परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस अब लखनऊ से बनकर आएंगे. परिवहन विभाग में आवेदन के 10 दिन के अंदर केंडीडेट को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा.
बता दें, स्थानीय स्तर पर डीएल बनाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है. जिले स्तर पर विभाग में आवेदक की बायोमीट्रिक, फार्म की स्क्रूटनी और ड्राइविंग टेस्ट ही लिया जाएगा. इसके बाद की प्रक्रिया लखनऊ में होगी.
एआरटीओ विश्वजीत सिंह ने बताया कि शासन ने डीएल अप्लाई करने का प्रोसेस को पहले ही ऑनलाइन कर दिया है. अब डीएल को जारी करने की व्यवस्था भी सेंट्रलाइज्ड की जा रही है. इसमें प्रदेश भर के सभी जनपदों के लाइसेंस लखनऊ मुख्यालय से ही जारी होंगे. बाकी प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी. केंडीडेट को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म के साथ फीस जमा करनी होगी.
इसके बाद उसे डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए टाइम स्लॉट दिया जाएगा. निर्धारित समय पर केंडीडेट विभाग में आएंगे और काउंटर पर डाक्यूमेंट चेक कराने के साथ बायोमीट्रिक प्रोसेस और ड्राइविंग टेस्ट देंगे.
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से विभागीय कर्मचारी पर बोझ कम हो जाएगा. अगर लाइसेंस फार्म में गलती होती है तो इसकी जिम्मेदारी केंडीडेट की होगी. प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन ही फार्म मुख्यालय में जमा हो जाएंगे. वहां से रजिस्टर्ड डाक द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस केंडीडेट के घर पहुंच जाएगा.