ऑल्ट न्यूज के को -फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर अदालत ने सुरक्षित रखा आदेश ,कल आएगा फैसला

ऑल्ट न्यूज के को -फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर अदालत ने सुरक्षित रखा आदेश ,कल आएगा फैसला

देश की राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने गुरुवार यानी आज कथित आपत्तिजनक ट्वीट ,मामले में ऑल्ट न्यूज के को -फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। मामले को लेकर आदेश शुक्रवार यानी कल सुनाया जाएगा। आरोप है कि मुहम्मद जुबैर ने साल 2018 में हिंदू देवी-देवता के विरुद्ध पोस्ट किए थे।

जानकारी के मुताबिक , बीते मंगलवार को कोर्ट की सुनवाई में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस के इस तर्क का विरोध किया था कि जुबैर द्वारा पोस्ट किया गया ट्वीट अत्यधिक भ्रामक और लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के पर्याप्त है, जो सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

उन्होंने कहा था कि ट्वीट में लगाई गई फोटो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म किसी से ना कहना की थी, जो साल 1983 में रिलीज हुई थी। 30 सालों में, किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। मजिस्ट्रेट अदालत ने 2 जुलाई को मुहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उसे 14 दिन की ज्यूडिशियल कैस्टेडी में भेज दिया था, जिसमें आरोपी के विरुद्ध अपराधों की प्रकृति और गंभीरता का हवाला दिया गया था और यह देखते हुए कि मामला जांच के प्रारंभिक चरण में था। वहीं जुबैर ने यूपी में अपने विरुद्ध दर्ज सभी छह प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।