आज से हो गए ये बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर

नई दिल्लीः अगस्त का महीना समाप्त हो गया है और आज एक सितंबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. जिनका असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ेगा. चलिए आपको बताते हैं 1 सितंबर से हुए बदलावों के बारे में दरअसल आज से पोस्ट ऑफिस बैंक की सुविधा शुरू होने जा रही है. इस नई सुविधा में लोगों के लिए सेविंग बैंक से ज्‍यादा का ब्‍याज दिया जाएगा.

UIDAI भी आज से फेस रेकग्निशन (चेहरे से पहचान) की सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसके बाद लेनदेन सहित सभी तरह के ट्रांजेक्‍शन सुरक्षित हो जाएंगे. इसके साथ ही आज से रेलवे अपनी फ्री ट्रेवल इंश्‍योरेंस की सुविधा को ख़त्म करने जा रहा है. अगर कोई यात्री रेलवे की इस सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो उसे इसके लिए अलग से भुगतान करना होगा. वहीं आज से वाहन खरीदना भी महंगा हो जाएगा.

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वाहनों की कीमत बढ़ेगी

एक सितंबर से टू-व्हीलर्स और नई कार खरीदना महंगा हो जाएगा. अब आपको वाहन खरीदते समय कम से कम तीन साल और पांच साल इश्योरेंस कवर लेना होगा. जिससे कि नए वाहनों पर लॉन्ग टर्म प्रीमियम पेमेंट्स के कारण शुरुआती खर्च बढ़ जाएगा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कदम को थर्ड पार्टी इं‍श्‍योरेंस कवरेज बढ़ाने के लिए उठाया गया है. जिसके अनुसार अब फोर व्‍हीलर वाहनों पर तीन साल और टू-व्‍हीलर वाहनों पर 5 साल का कवर लेना अनिवार्य होगा.

होगी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत

1 सितंबर से ही पोस्ट ऑफिस  के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की शुरुआत होने जा रही है. यह देश का पहला ऐसा बैंक होगा, जो लोगों उनके घर पर ही बैंकिंग सर्विस मुहैया कराएगा. डाक विभाग देश भर में फैले अपने डाक सेवकों और पोस्टमैन की सहायता से इस नई सेवा को मुहैया कराएगा. इसके साथ ही यह बैंकों में सेविंग अकाउंट पर मिल रहे 4 फीसदी के आसपास ब्याज से ज्यादा 5.5 फीसदी ब्याज उपलब्ध कराएगा.

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 रेल टिकट पर इंश्योरेंस के लिए भुगतान करना होगा

रेलवे के द्वारा ई- टिकट पर दी जाने वाली मुफ्त ट्रेवल इंश्योरेंस की सुविधा आज से समाप्त होने जा रही है. लेकिन इसके बावजूद यात्रियों को इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उनको अतिरिक्त भुगतान करना होगा. IRCTC दिसंबर 2017 से यात्रियों को फ्री इंश्योरेंस की सुविधा दे रहा था.

रिटर्न फाइल पर जुर्माना

अब देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना भरना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न यानी आइटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी. इसके बाद इसे फाइल करने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा. जुर्माने का यह नियम इस साल शुरू किया गया है. इसके मुताबिक आखिरी तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 10,000 तक जुर्माना देना होगा.

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