Matura:अदालत ने ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण का दिया आदेश, मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा

mathura mosque case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा की अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। न्यायलय ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। सर्वेक्षण 2 जनवरी से होगा और इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी को न्यायलय में प्रस्तुत की जानी है। कोर्ट ने विष्णु गुप्ता द्वारा दाखिल एक मुकदमे पर फैसला सुनाया है। दक्षिणपंथी संगठन हिंदू सेना, जिसने कहा कि सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के समकक्ष  होगा जहां एक सर्वे के दौरान एक “शिवलिंग” मिला था ।

यह केस हिंदू संगठनों द्वारा कटरा केशव देव मंदिर से 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए कई में से एक है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद प्रभु श्री कृष्ण के जन्मस्थान पर निर्मित की हुई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिह्न, मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भ गृह है।

विष्णु गुप्ता के आवेदन में कहा गया है कि कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में 1669-70 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को क्षत- विक्षत कर  शाही ईदगाह मस्जिद बनाया गया था। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। 

 

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