पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया के पहले चरण में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किए गये हैं और अब जिन मतदाताओं के SIR फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई. उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है और सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन सुनवाई में कई ऐसे लोग आ रहे हैं, जिन्होंने सेकेंडरी एग्जाम पास नहीं किया है, लेकिन उनके पास एडमिट कार्ड है, जिसमें उनकी जन्मतिथि लिखी है, जो एक वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट है.
बंगाल चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग से सिफारिश की है कि एडमिट कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्यता दिया जाएगा. चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग इसकी इजाजत देता है, तो यह नियम बंगाल के सभी वोटरों पर लागू होगा.



