AAP सांसद संजय सिंह को मिली जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गए थे जेल

AAP सांसद संजय सिंह को मिली जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गए थे जेल

शराब नीति मामले में AAP नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. 6 महीने जेल में रहने के बाद आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिली है. दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था.

संजय सिंह शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत पाने वाले पहले AAP नेता बन गए हैं. इस मामले में पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं. कोर्ट के फैसले के मुताबिक, संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे. अदालत ने कहा कि जमानत को मिसाल नहीं माना जा सकता, जबकि जांच एजेंसी ने कहा कि उसने दिल्ली से राज्यसभा सांसद को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई.

आज सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि संजय सिंह जमानत अवधि के दौरान अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं. संजय सिंह को ईडी ने  4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें मिली थी.

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