नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा. वर्मा ने याचिका में केंद्र सरकार के उन्हें छुट्टी पर भेजने के आदेश को चुनौती दी है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने बुधवार को कहा कि आलोक वर्मा की याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी. पीठ ने यह तारीख वर्मा के वकील द्वारा सीबीआई प्रमुख के खिलाफ मध्यरात्रि को जारी किए आदेश के खिलाफ त्वरित सुनवाई की मांग किए जाने पर दी.
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सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों के बीच रिश्वत के आरोप को लेकर अनबन के बीच केंद्र सरकार ने मध्य रात्रि को की गई कार्रवाई में सीबीआई प्रमुख आलोक को छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया था. वर्मा के वकील ने दलील दी कि आलोक वर्मा के कार्यकाल में दो महीने और हैं और सरकार औपचारिक रूप से वर्मा को नहीं हटा सकती है.
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बुधवार सुबह सीबीआई में आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच चल रहे घमासान को लेकर एक अहम फैसला लिया गया. आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है. दरअसल, सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इस मंत्रालय के प्रभारी पीएम नरेंद्र मोदी हैं. ऐसे में सीबीआई की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों के बीच पीएम मोदी के आदेश पर ही ये कार्रवाई हुई है. वहीं आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजने के बाद अब के नागेश्वर को जिम्मेदारी सौंपी गई.