छुट्टी पर भेजने के आदेश को SC में आलोक वर्मा ने दी चुनौती, शुक्रवार को सुनवाई

Alok Verma gave the order to send on leave to the challenge, hearing on Friday

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा. वर्मा ने याचिका में केंद्र सरकार के उन्हें छुट्टी पर भेजने के आदेश को चुनौती दी है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने बुधवार को कहा कि आलोक वर्मा की याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी. पीठ ने यह तारीख वर्मा के वकील द्वारा सीबीआई प्रमुख के खिलाफ मध्यरात्रि को जारी किए आदेश के खिलाफ त्वरित सुनवाई की मांग किए जाने पर दी.

यह भी पढ़े: आखिर कौन है मोइन कुरैशी, जिसकी वजह से CBI के दो सीनियर अफसर भिड़ गए

सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों के बीच रिश्वत के आरोप को लेकर अनबन के बीच केंद्र सरकार ने मध्य रात्रि को की गई कार्रवाई में सीबीआई प्रमुख आलोक को छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया था. वर्मा के वकील ने दलील दी कि आलोक वर्मा के कार्यकाल में दो महीने और हैं और सरकार औपचारिक रूप से वर्मा को नहीं हटा सकती है.

यह भी पढ़े: साल 2018 का सियोल पीस प्राइज मिला पीएम मोदी को, ये है वजह

बुधवार सुबह सीबीआई में आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच चल रहे घमासान को लेकर एक अहम फैसला लिया गया. आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है. दरअसल, सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इस मंत्रालय के प्रभारी पीएम नरेंद्र मोदी हैं. ऐसे में सीबीआई की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों के बीच पीएम मोदी के आदेश पर ही ये कार्रवाई हुई है. वहीं आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजने के बाद अब के नागेश्वर को जिम्मेदारी सौंपी गई.

Previous articleआखिर कौन है मोइन कुरैशी, जिसकी वजह से CBI के दो सीनियर अफसर भिड़ गए
Next articleलखनऊ में बीजेपी की मैराथन बैठक, अमित शाह समेत कई दिग्गज मौजूद