समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के खिलाफ गुरूवार को रामपुर पुलिस ने एक नया 82वां मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा बकरी चुराने का है। इस बार आजम खान पर शिकायतकर्ता ने बकरी चोरी का आरोप लगा है। यतीमखाना सरायगेट की रहने वाली नसीमा खातून ने आजम खां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए यह आरोप लगाया है कि, तीन साल पहले आजम खां के कहने पर कुछ लोग उनके घर में घुस कर तोड़ फोड़ किए थे और उपद्रव भी मचाया था, साथ ही उनके पशुओं को भी चुरा ले गए थे।
आज़म खान के साथ पूर्व सीओ आलेहसन, शिया बोर्ड अध्यक्ष वसीम रिजवी, ज़फर फारूकी सहित आठ लोगों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है. इस केस में 20 से 25 अज्ञात लोग भी आरोपी बनाए गए हैं
नसीमा खातून का आरोप है कि 15 अक्तूबर, 2016 की सुबह सांसद आजम खां के कहने पर कुछ लोग तत्कालीन सीओ आलेहसन खां, वसीम रिजवी, जफर फारुखी, एसओजी के सिपाही धर्मेद्र, आजम खां के मीडिया प्रभारी, फसाहत अली खां शानू, मोहम्मद सलीम सहित लगभग 25 लोग उनके घर में घुस आए थे उन्होने शामान के साथ तोड़-फोड़ किया था। साथ ही उन्होंने परिवार के साथ मारपीट कर अभद्रता भी की थी।
महिला ने आरोप लगाया कि वो लोग घर में रखा सामान लूट कर ले गए और मकान पर बुल्डोजर चलवा दिया। इस दौरान आरोपियों ने महिला के पति को मारा भी था जिस कारण कुछ दिनों के उपरान्त उनकी मौत होगई। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उनके घर कुछ जेवरात दो गले का हार, दो कानों की बालियां, सोने की एक अंगूठी और सोने-चांदी के पायल भी चुरा कर लेगए थे।
जाते-जाते घर में बंधी हुई तीन भैंस, एक बछड़ा और चार बकरी भी खोलकर ले गए। उन्होंने कहा कि ये पशु आजम खां की गोशाला में आज भी मौजूद हैं। शहर कोतवाली की पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 452, 427, 389, 395, 448, 304, 504, 506 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने आजम खां पर गैर इरादतन हत्या 304 का मुकदमा दर्ज किया है।
बता दें कि सांसद आजम खां पर कोतवाली में पशुओं को जबरन खुलवाने के कई मामले सामने आए हैं। यतीमखाना प्रकरण में सांसद आजम खां के खिलाफ अब कुल 11 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।